सुलतानपुर: हत्या के तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा 10 साल बाद मिला इंसान 

सुलतानपुर। दोस्तपुर के सांभरपुर में भूमि विवाद में 10 साल पूर्व महिला की जलाकर हत्या करने के तीन अभियुक्तों को न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा ने उम्रकैद और 45000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।
दोस्तपुर थाना क्षेत्र के सांभरपुर में पट्टे की भूमि में छप्पर रखने के विवाद में दिसंबर 2011 में सभाजीत तिवारी की पत्नी रामलली पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई थी जिसमें उसकी मौत हो गई। गांव की सीमा से सटे कादीपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के निवासी कपिलदेव, ज्ञान प्रकाश, अनिल कुमार तथा नाबालिग अरुण कुमार पर सामान्य आशय से महिला की हत्या चोट पहुंचाने के आरोप में मृतका के पति सभाजीत तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजीसी संजय सिंह के मुताबिक ट्रायल के दौरान मामले में 11 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किये गए। जिनके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी मानकर शुक्रवार को सजा सुनाई और जेल भेज दिया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित सभाजीत तिवारी को दी जाएगी। नाबालिग अपचारी अरुण कुमार का विचारण किशोर न्याय बोर्ड में अभी जारी है।

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