इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश-विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते प्रभाव को लेकर गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि वह उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों की ओर से भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाय कि वह चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। वहीं, एबीपी सी वोटर ने इसी मुद्दे पर सर्वे किया था, जनता भी चाहती है कि रैलियां न हों।
प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट जज ने कहा कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए दिया है। संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट एरिया में मुकदमा दर्ज है।
हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग चार सौ मुकदमें सूची बद्व है। इसी प्रकार से नित्य मुकदमे इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व होते हैं। जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित होते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है । अधिवक्ता आपस में सटकर खडे़ होते हैं, जबकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही तीसरी लहर आने की सम्भावना है।
हाईकोर्ट ने कहा की 24 घंटे में 6 हजार नए मामले मिले हैं। 318 लोगों की मौतें हुई हैं। यह समस्या हर दिन बढ़ती जा रही है। इस महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसी दशा में महानिबंधक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से कहा है कि वह इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनाएं
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