उत्तर प्रदेश में शनिवार रात से नाइट कर्फ्यू (11 बजे से सुबह 5 बजे) लागू कोरोना केसों में बढ़ते देखा फैसला लिया।

कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार का डर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. वहीं, आने वाले दिनों क्रिसमस और न्यू ईयर के आयोजनों को देखते हुए कई राज्य सरकारें एहितयाती कदम उठा रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है. राज्य में शनिवार रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा. आदेश के मुताबिक, राज्य में हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा होगा हालांकि आवश्यक काम और इमर्जेंसी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है दरअसल भीड़भाड़ के चलते कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलता है, ऐसे में ओमिक्रोम स्ट्रेन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
शादी बारात आज आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों की अनुमति बात दे कि इसके पहले मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा की जा चुकी है.बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान नहीं” के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नही देगा सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। पुलिस बल लगातार गश्त करगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा। देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी  सरकार की ओर से कहा गया है कि तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव करें। बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग कराएं। उनके स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाए। आवश्यकतानुसार लोगों को क्वारन्टीन किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए।

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