खास बात
अहमदाबाद के 2008 सिरियल बम धमाकों ने पूरे देश मे मचाया था हड़कंप
एक के बाद एक हुए थे कई बम धमाके, 56 लोगों की हुई थी मौत
अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट में चल रहा था मामला, मंगलवार को पूरी हुई थी सुनवाई
कोर्ट ने 38 दोषियों को दी फांसी सजा 11 को दिया आजीवन कारावास
कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में शाम 6 बजकर 45 मिनट पर पहला बम धमाका हुआ था. … इसके बाद 70 मिनट तक 20 और बम धमाके हुए थे.
अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में फैसला हो गया है। विशेष अदालत शुक्रवार (आज) को इन बम धमाकों के दोषियों को सजा सुनाई। दोषी पाए गए कुल दोषियों में 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है जबकि 11 को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, कोर्ट के बाहर और आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इन सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 49 अभियुक्तों को दोषी माना था और सजा के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की थी।
2008 अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। #AhmedabadBlast2008 pic.twitter.com/m7tdGw0fd3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 18, 2022
2008 में अहमदाबाद के इलाकों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। विशेष न्यायाधीश एआर पटेल की अदालत ने आदेश देने के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर फैसला सुनाया।
56 लोगों की हुई थी मौत
अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को ये सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। 70 मिनट के अंदर 56 लोगों की मौत हो गई थी। इन बम धमाकों में 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चला। पिछले सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था और 28 अन्य को स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था।
मंगलवार को सुनवाई हुई थी पूरी
अमित पटेल ने कहा, ‘सजा पर सुनवाई खत्म हो गई है और अब निर्णय सुनाया गया है। इसी हफ्ते सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थीं और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था। बचाव पक्ष ने सजा पर मंगलवार को अपने दलीलें समाप्त की। बुधवार और गुरुवार के इंतजार के बाद अब सजा पर फैसला आया है।
77 अभियुक्तों के खिलाफ शुरू हुआ था मामला
अदालत ने 77 अभियुक्तों के खिलाफ बीते साल सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही खत्म की थी। विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था। पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं। आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी।
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