महाराष्ट्र में कम होते कोरोना के मामलो को देखते हुए राज्य सरकार ने होली (HOLI 2022) और धूलिवंदन के उत्सव के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक नागरिकों को रात 10 बजे के बाद होली मनाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा होली के उत्सव के दौरान डीजे की भी अनुमति नहीं होगी। नियमों में कथित तौर पर टिप्पणी की गई है कि डीजे बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नियमावली के मुताबिक रात 10 बजे से पहले होलिका दहन करना जरूरी होगा. साथ ही होली के दौरान डीजे लगाने पर भी पाबंदी होगी.
लाउडस्पीकरों के उपयोग पर जोर नही
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि SSC और HSC छात्रों की वर्तमान बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकरों का उपयोग जोर से नहीं किया जाना चाहिए। पेंट या पानी के गुब्बारे दूसरों पर जबरदस्ती नही फेके जाने चाहिए। मध्य और पश्चिम रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने रेलवे पटरियों पर गश्त लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा, उन्होंने एक जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है।
साथ ही गुब्बारे और बैग फेंकने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ ने यह भी चेतावनी दी है कि चल रहे लोकोमोटिव पर गुब्बारे या पानी की थैली फेंकना कानूनी अपराध होगा जिसके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
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