Income Tax Return: कैसे भरे इनकम टैक्स? चंद आसान स्टेप्स में जानें

भारत में सरकार ने इनकम टैक्स वसूलने के तरीकों को आसान और न्यायसंगत बनाने के लिए स्लैब सिस्टम बनाया है। इसका मतलब है कि टैक्स देने वाले की सैलेरी में बढ़ोतरी के साथ टैक्स की दरें भी बढ़ती रहती हैं।

ख़ास बातें
इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब बेहद आसान हो गया है
लोग अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन भी भर सकते हैं, जिसे ई-फाइलिंग भी कहा जाता है
2020 में कोरोना काल की शुरुआत के साथ बदले गए थे कुछ नियम

Income Tax Return: आयकर (इनकम टैक्स) उस टैक्स को बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति की आय (सैलरी) पर लगाया जाता है। हालांकि, इसमें कई नियम हैं, जैसे कि यह एक तय सीमा से कम आय पर नहीं वसूला जाता है और उस सीमा से ज्यादा आय पर भी इसके स्लैब फिक्स होते हैं, यानी आय की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग टैक्स रेट निर्धारित हैं। सुनने में आपको यह पेचिदा लग रहा होगा, लेकिन इसे समझना उतना मुश्किल भी नहीं है।
भारत में सरकार ने इनकम टैक्स वसूलने के तरीकों को आसान और न्यायसंगत बनाने के लिए स्लैब सिस्टम बनाया है। इसका मतलब है कि टैक्स देने वाले की सैलेरी में बढ़ोतरी के साथ टैक्स की दरें भी बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार टैक्स रेट को कैटेगरी में बांटना देश में प्रगतिशील और निष्पक्ष टैक्स सिस्टम को सक्षम बनाता है। इस टैक्स सिस्टम या स्लैब में हर साल के बजट में बदलाव किए जाते हैं।
वर्तमान में, आयकर में “व्यक्तिगत” करदाताओं की तीन कैटेगरी आती हैं, जिनमें 60 वर्ष से कम उम्र के निवासी और अनिवासी, 60 से 80 वर्ष उम्र के वरिष्ठ नागरिक निवासी, और 80 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन निवासी।
अब, आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि मार्च 2020 में देश कोरोना काल में दाखिल हुआ था, जिसके चलते केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने और इसे नए वित्त वर्ष 2021-22 में लागू करने का निर्णय लिया था। हालांकि, नए स्लैब में छूट दी गई थी, जिसके अनुसार, 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो अपनी पेंशन के साथ-साथ आय के हितों पर काफी हद तक निर्भर हैं, उन्हें टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई थी और यह नियम आग भी लागू है। इन मामलों में TDS (Tax Deducted of Source) को बैंक द्वारा अपने आप काट लिया जाता है।
How To File Income Tax Return?
इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब बेहद आसान हो गया है। टैक्स-फाइलिंग की समय सीमा को पूरा करने की लंबी कतारें और अनगिनत परेशानियां दूर हो गई हैं। अब लोग अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन भी भर सकते हैं, जिसे ई-फाइलिंग भी कहा जाता है।

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